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budget 2020, save 1 lakh approx for every person. If income more than 15 lac ||. Good bugest. Enjoy

budget 2020, save 1 lakh approx for every person. If income more than 15 lac  ||. Good bugest. Enjoy केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में नई कर व्यवस्था का ऐलान किया. केंद्र सरकार ने कर व्यवस्था को सरल बनाने के मकसद से नई कर व्यवस्था में टैक्स की दरें घटा दी हैं लेकिन पहले मिलने वालीं तमाम छूटों और रियायतों को खत्म कर दिया है. फिलहाल, नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था दोनों से कर अदायगी का विकल्प खुला रखा गया है लेकिन सरकार ने ये संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में करदाताओं को मिलने वालीं सभी तरह की रियायतें खत्म कर दी जाएंगी.

रियायतें चाहिए तो पुरानी दरों से भरें टैक्स

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में आयकरदाताओं के पास पुराने और नए टैक्स स्लैब दोनों ही दरों से कर अदायगी का विकल्प रहेगा. अगर कोई नए टैक्स स्लैब से टैक्स भरना चाहता है तो फिर उसे रियायतें छोड़नी होंगी. जबकि जो लोग पुरानी रियायतों का फायदा उठाना चाहते हैं, वे पुरानी टैक्स दरों से इनकम टैक्स भर सकते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई रियायतों को खत्म करने का फैसला किया गया है. तमाम डिडक्शन्स या रियायतों की वजह से आम आदमी समेत प्रशासनिक अधिकारियों को भी माथापच्ची करनी पड़ती थी, लेकिन नए टैक्स स्लैब में टैक्स भरना बेहद आसान होगा.

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब पेश किया है। हालांकि उन्होंने यह फैसला आम लोगों पर ही छोड़ा है कि वे नए स्लैब के तहत टैक्स भरें या फिर पुराने स्लैब में ही रहें। मगर आपको यह याद रखना होगा कि नए स्लैब में आने के बाद ऐसी बहुत सी छूट खत्म हो जाएंगी, जिनका लाभ अब तक आप उठाते रहे हैं। आइए जानते हैं नई व्यवस्था में कौन-कौन सी छूट खत्म हो जाएंगी। 

सेक्शन 0C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA के तहत मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है।

इसका मतलब हुआ कि आपको पीपीएफ, एलआईसी, बीमा, म्युचअल फंड जैसे निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट नई व्यवस्था में नहीं मिलेगी। 

50 हजार तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन, मनोरंजन समेत अन्य भत्ते व प्रोफेशनल टैक्स की छूट भी खत्म हो जाएगी। 

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की छूट भी आपको नहीं मिलेगी। 

नई व्यवस्था में आपको लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) भी नहीं मिलेगा। 

सेक्शन 10 के क्लाउस 14 clause (14) के तहत आने वाले कुछ अन्य भत्ते भी खत्म हो जाएंगे। 

सेक्शन 10 के clause (17) के अंतर्गत सांसदों व विधायकों को मिलने वाले भत्ते की भी छूट नहीं मिलेगी। 

सेक्शन 10 के clause (32) के अंतर्गत नाबालिग की आमदनी का भत्ता

सेक्शन 10AA के तहत सेज यूनिट के लिए मिलने वाली छूट 

खाली पड़ी संपत्ति या खुद के कब्जे वाली संपत्ति पर सेक्शन 24 के तहत ब्याज को लेकर मिलने वाली छूट। 



The Union Budget of India for 2020–2021 (IAST: 2020 Ke Lie Bhārata Kā Keṃdrīya Bajaṭa) was presented by the Finance Minister, Nirmala Sitharaman on 1 February 2020 as her second budget. This is the second budget of Narendra Modi led NDA government's second term.

benefit of new budget

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बेनिफिट ऑफ न्यू बजट

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Budget 2020

Income tax highlights of Budget 2020.

Budget gives option of lower income tax rates, new tax slabs minus 70 exemptions.

Higher the tax break you claim, less likely you are to benefit from new regime.

What you will lose if you opt for the new lower income tax rate regime

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